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एंटी रेप बिल: कोलकाता विधानसभा में एंटी रेप बिल को मिली मंजूरी, सख्त सजा का रखा गया प्रावधान 10 दिनों में ही अपराधी को मौत की सजा।

पिछले माह जब कोलकाता के आर.जी अस्पताल से डॉक्टर रेप मर्डर केस सामने आया था इसके बाद से देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी और इस प्रावधान को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार चिट्ठी लिखी थी। रेप को लेकर एक बड़े फैसले के साथ सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल के विधानसभा में एंटी रेप बिल को मंजूरी मिली इस नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी और इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होने का प्रावधान है इस बिल का नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) है इस बिल को लेकर भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है।

बिल के नए प्रावधान।

1 इस बिल के मुताबिक अगर रेप पीड़ित की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है, तो दोषी को फांसी दी जाएगी।

2 रेप-गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

3 रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

4 हर जिले में 'अपराजिता टास्क फोर्स' बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व DSP लेवल के अधिकारी करेंगे।

बिल को लेकर दिये बयान।

सदन में जब सरकार और विपक्ष के 2 बयान दिए गए कि 

" हम चाहते हैं कानून तत्काल लागू हो, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए। इसलिए हम पूरा समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री को जो कहना है कह सकती हैं, लेकिन गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। सुवेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, बंगाल विधानसभा।

पश्चिम बंगाल की मुखमंत्री ममता बनर्जी के कहा कि " हमने केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर साइन करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे अधिनियमित करना हमारी जिम्मेदारी है।

विधानसभा में ममता बनर्जी ने 6 बातें कही।

1 विपक्ष राज्यपाल से कहे कि वो बिल पर साइन करें और कानून बनाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है।

2 ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस में हम CBI से न्याय चाहते हैं। दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए।

3 इस विधेयक के माध्यम से हमने केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है।

4 रेप मानवता के खिलाफ एक अभिशाप है, ऐसे अपराध को रोकने के लिए सामाजिक सुधार जरूरी है।

5 क्या होगा अगर मैं उन्हीं वजहों से PM और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं, जिनके लिए आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं।

6 महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लागू नहीं कर पाने वाले पीएम, गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

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