Surrogacy New Rule: सरोगेसी के नए रूल्स हुए लागू, जानिए कितने दिनों की मिल सकेगी छुट्टी, क्या है नए रूल्स।
केद्र सरकार ने सरोगेसी को लेकर नए रूल्स बनाए है जोकि सभी बच्चों को गोद लेने वाले माता-पिता के लिए और जो इस तरह से बच्चे को जन्म देने वाली मां के लिए खुशखबरी है कि अब केंद्र सरकार की कर्मचारी को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा यह सूचना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने दी और इसके संबंध में संशोधित नियमों की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया।
फैसिलिटी के प्रावधान।
इस कानून में संशोधन कर सरोगेट के साथ-साथ, प्रेजिडिंग मदर यानी कमीशनिंग मदर है जिसके दो से कम जीवित बच्चे रहें है और वह सरकारी कर्मचारी है तो उनको भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन कर नए नियमों का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जायेगा।
पिता के लिए भी छुट्टी का प्रावधान।
इस कानून में रखे गए नयें नियमो के मुताबिक कमीशनिंग मदर जिनके पास दो से कम जीवित बच्चे हैं और उसको चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है साथ ही पितृत्व अवकाश को देने का कहा गया है इसमें पिता बच्चे के जन्म के छह महीने के अंदर ही 15 दिन का अवकाश पाने का हकदार होंगे।
सरकार ने लगातार नियमों में करे बदलाओं।
भारत जैसे देश में सरोगेसी के नियमों में सरकार ने लगातार ढील करी है 2024 के फरवरी माह में केंद्र सरकार ने इसके नियमों में बदलाव करा था और इसके लिए डोनर के एग और स्पर्म लेने की इजाजत दे दी थी क्योंकि इससे पहले 2023 में सरोगेसी में नियम 7 के चलते डोनर से एग या स्पर्म लेने पर रोक लगी हुई थी तब नियम ये था कि दंपति अपने ही एग और स्पर्म यूज कर सकता था इस ही नियम में बदलाव किया गया और अब संतान की चाह रखने वाले दंपति डोनर से एग और स्पर्म ले सकते है।
नियम में बदलाव का उद्देश।
आज के समय में लाखो दंपत्तियों ऐसे है जो मां बाप बनने में असमर्थ है जो सरोगेसी के जरिए अपनी मां बाप बनने की इच्छा पूरी कर सके इस लिए इसके नियमो में केंद्र सरकार ने बेहतर प्रयास किये और नए नियमों में इसकी प्रक्रिया को आसान बनाया ।
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