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पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 : लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल हुआ पेश, 1 करोड़ का जुर्माना साथ 10 साल की सजा।

संसद में केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में 6 फरवरी को पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत साधनों की रोकथाम) बिल पेश किया इस बोल में प्रावधान है कि कोई यदि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करे या नकल करवाई जाए तो ऐसे में आरोपियों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा। 

बिल के प्रावधान।

इस बिल के प्रावधान हैं कि यदि कोई सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करे या नकल करवाई तो उसको, पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा और आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी ऐसा अपराध करने पर समझौते से नहीं विवाद को खत्म नही किया जायेंगे, पर इसमें प्रतियोगी छात्रों को छूट प्रदान है कि परीक्षाओं में शामिल होने वाले उन बच्चों को टारगेट नहीं किया जाएगा, जो जानबूझकर ऐसा नही करेंगे।

जितेन्द्र सिंह का बिल को लेकर बयान।

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने इस बिल को पेश किया था और कहा कि इस पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में क्वेश्चन और आंसर सीट के लीक होने, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कैंडिडेट का सहयोग करने जैसे अपराध को शामिल किया गया है इसके साथ ही इस बिल में गैर-कानूनी काम जैसे गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए फेक वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करना ऐसे कामों को शामिल किया गया है।

सजा का प्रावधान।

पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है जैसे कि दोषी संस्थान के डायरेक्टर, मैनेजमेंट या इंचार्ज के दोषी मिलने पर उनके लिए भी 3 से 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना और अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बिल का दायरा।

ये बिल राज्यों की परीक्षाओं पर और 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा काफी राज्य ऐसे है वहा नकल को लेकर अपने कानून बने हुए है।

पेपर लीक को लेकर राज्यों में बने कानून।

राजस्थान- पेपर लीक और नकल कराने वालों को उम्रकैद की सजा ।

गुजरात- दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना और पेपर खरीदने वाले को भी 2 साल से 10 साल तक की सजा।

उत्तराखंड - गैर जमानती क्राइम, दोषी को 10 साल से उम्रकैद तक की सजा, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना।

हरियाणा- 7 से 10 साल जेल, 10 लाख तक का जुर्माना, दोषी की प्रॉपर्टी नीलाम करके नुकसान की भरपाई का प्रावधान।

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