मथुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट का इंकार: मथुरा ईदगाह सर्व को रोकने से SC ने किया इंकार, मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज।
हाई कोर्ट ने दिया था आदेश की मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह का सर्व करना चाहिए इस आदेश के विरुद्ध मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन हाल ही में कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और ये याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं।
ये था मामला।
श्रीकृष्ण की जन्मभूमि से जुड़ा पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर हुआ है या जमीन पर करीब 11 एकड़ पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना हुआ है और 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है, 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग करी गई थी जोकि याचिका में ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग हुई।
हाई कोर्ट का फैसला।
गुरुवार को इस विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था इसके विरूद्ध शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और कहा गया कि कमिश्नर सर्वे, हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाएं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने का अभी तक ये फैसला रहा कि कार्रवाई को रोक नही जायेंगे इसको अभी चलने दे।
हिंदी पक्ष का दावा।
कोर्ट में याचिका दायर के करने के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 1968 का किया गया समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और कानूनी रूप से वैध नहीं था, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह की मात्र 13.37 एकड़ विवादित जमीन रही है। इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्वीकार किया था और हिंदू पक्ष के फेवर में आदेश देते हुए ईदगाह सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त को कहा था, पर सर्व कब किया जायेंगे और इसमें कौन कौन होगा इसका ये सब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में तय किया जायेंगे।
वो किताबे इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि का जिक्र।
1.मथुरा गजेटियर,
2.ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर राइटर- फ्रैंकोइस बर्नियर
3. किताब-ए- यामिनी राइटर- अल उतबी,
4.आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल राइटर- वीएस भटनागर,
5.मआसिर-ए-आलमगीरी राइटर- साकी मुस्ताद खान।
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