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हो जाएं अलर्ट: होटल रूम, वाशरूम में छुपे हुए कैमरों का जाने सच,गलत वीडियो वायरल न हो इस डर से करा था सुसाइड।

बहुत बार ऐसा अखबारों में खबरें पढ़ी गई हैकि ,अश्लील वीडियो वायरल होने पर युवती ने आत्महत्या की।, ऐसा एक ताजा मामला ताजनगरी आगरा का सामने आया है इस मामले में कुछ लड़कों ने  मिलकर एक युवती का नहाते समय वीडियो बना लिया और फिर उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगे लग गए इससे तंग आकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। एक दूसरी ओर मामला IIT दिल्ली का है जहां पर एक स्वीपर ने महिला के बाथरूम में अपना मोबाइल फोन छिपाकर छात्राओं के अश्लील वीडियो बना लिए थे।

ऐसे बहुत से मामले है जो हररोज सामने आते है लड़कियां इस बात से अनजान होती है कि उनकी वीडियो बन रही है और बाद में वीडियो बनाकर उनका मिसयूज किया जाता है और लड़कियो को ब्लैकमेल किया जाता है। इन सब बातो को लेकर चिंताजनक या परेशान होने की जरूरत नही है, जरुरी है कि जाने इससे कैसे बचा जाए और अगर कोई भी दुर्घटना हो गई है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है।

कैसे जाने की कैमरा छुपाया गया है।

किसी भी होटल या ट्रायल रूम, चेंजिंग रूम, पब्लिक वॉशरूम यूज करने जाते है तो बहुत से लोग है जो इस बात पर फोकस नही करते की किस जगह पर कैमरा छुपा हो सकता है क्योंकि हाइड कैमरा साइज में इतना छोटा होता है कि आसानी से देखा नही जा सकता है। निम्न तरह से इसके ट्रिप्स को समझे।

कहीं भी लगा हो सकता है कैमरा, इन 10 तरीकों से करें चेक

1.ट्रायल रूम में चेंज करने से पहले इस रूम को अच्छे से चेक करें फिर ही कपड़े चेंज करें।

2.ट्रायल रूम में जो भी चीज रखी है जैसे - हैंगर, स्क्रू नट उनको दिहान से देखे।

शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कभी ऐसा होता है कि आपकी फोटो, वीडियो, पर्सनल जानकारी पोस्ट कर दी है या आपका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है (निजी या संवेदनशील सिचुएशन वाला), तो आप उसे हटाने के लिए कह सकते हैं और अगर उसने वीडियो हटाने से मना कर दिया है, तो इसकी शिकायत पुलिस में कर सकते है 

या जगह उसने शेयर किया है ऐसा पोस्ट वहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है उस पर जाकर तुरंत शिकायत करें।

साइबर सेल भी ऑनलाइन हुए क्राइम का अच्छा मद्दे वाला है के

जिस शहर में साइबर सेल न हो तो लोकल पुलिस स्टेशन

में FIR दर्ज कर सकते है और यदि इसमें परेशानी आ रही तो पुलिस कमिश्नर से संपर्क करें। महिलाओं के केस में राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

5 बातों का ध्यान रखें।

1.सबसे पहले तो ये की आत्महत्या का ख्याल भी दिमाग में न लाएं और डरे नही। 

2.आपके साथ हुए कुछ भी गलत को परिवार को पूरी बात बताएं अगर वो गुस्सा करेंगे, लेकिन मदद भी वही करेंगे।

3.जो भी वायरल वीडियो या फोटो है उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें या उसे सेव कर के रखे।

4.पास के लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं कभी ऐसा हुए कि किसी सोशल मीडिया साइट पर आपको टैग किया गया है तो खुद को अनटैग करें।

5.पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर वीडियो या फोटो डिलीट करने के लिए शिकायत करें।

FIR दर्ज हो सकती है ऐसे मामले में।

हां, ऐसे मसलों में FIR दर्ज करी जा सकती है और अगर आईटी ऐक्ट 66E- अपराधी दर्ज है तो 3 साल तक की जेल और 2 लाख तक का फाइन भरना पड़ सकता है।

रील्स बनाने की हड़ में गलत काम।

रील्स बनाने की होड़ में लोग पब्लिक प्लेसेस पर जैसे ट्रेन - बस, मार्केट, स्टेशन, रोड पर ही बिना सामने वाले की मर्जी के वीडियो बना लेते हैं। ऐसा करना कही से उचित नही है ऐसा करना बिल्कुल गलत काम है क्योंकि इससे (1)राइट टू प्राइवेसी का उलघन्न होता है जोकि हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है।

(2)डिग्निटी किसी भी अनजान वक्त की वीडियो वायरस करना उनकी डिग्निटी के खिलाफ होता है क्योंकि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है।

(3)एम्बैरेसमेंट किसी वक्त को वीडियो या फोटो के जरिए मानसिक या किसी भी तरीके से एम्बैरेस यानी शर्मिंदा करना गलत है।

(4)सोशल हार्म किसी व्यक्ति का वीडियो या फोटो वायरल करने पर उसका मान-सम्मान गिरता है तो यह भी अपराध मांन जाता है।

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