न्यूज फोकस: वोटर आईडी की जरूरत, घर बैठे कैसे करें अप्लाई, इन शर्तो और डॉक्यूमेंट के साथ करें इलेक्शन से पहले आवेदन।
आने वाले साल में प्रधानमंत्री इलेक्शन होने वाले है इलेक्शन का मतलब है कि वोटिंग करने का अधिकार, ये अधिकार हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार हैं ये अधिकार भारत का संविधान में हर नागरिक को मिला हुआ है पर ये केवल अधिकार नहीं, बल्कि हमारा लोकतांत्रिक कर्त्तव्य भी है। और जरूरी है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति इस अधिकार और कर्त्तव्य का निर्वहन करें। इंडिया की इतनी आबादी में बहुतों ऐसे है जिनके पास अभी भी वोटर आईडी कार्ड नही है अगर नही है तो अभी भी इसके लिए घर बैठे ही आसानी से आवेदन किया जा सकता है, जाने की इसे कौन बनवा सकता है और क्यों जरुरी है वोटर आईडी कार्ड साथ ही बनवाने की प्रक्रिया क्या है।
वोटर आईडी का जरूरी होना।
वोटर आईडी कार्ड एक सरकारी प्रमाण पत्र है जोकि इसे Voter ID, मतदाता पहचान पत्र, E- PIC कहा जाता है और इस आईडी से ही नागरिकता के प्रमाण के साथ-साथ संसदीय राजनीति में मतदान का अधिकार दिया गया है।
वोटर आईडी कार्ड के लिए योग्य।
1.हर वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो।
2.जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो ।
उसका नाम :
पिता का नाम
Father's xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
और जिसके पास एड्रेस प्रूफ हो।।
वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स।
1.दो पासपोर्ट साइज फोटो,
2.पहचान प्रमाण पत्र,
3.आधार कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड हाई स्कूल मार्कशीट जरूरी है।
भारत निर्वाचन आयोग।
मतदान करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसके लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी है पर वोटर कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए भी जरूरी है इसकी मदद से और भी अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा सकते हैं वोटर आई डी कार्ड नागरिकता सिद्ध करने वाला जरूरी डॉक्यूमेंट भी माना जाता है। इसके साथ वोटर आईडी कार्ड से समय समय पर और सरकारी सेवाओं का लाभ भी मिल सकता है।
क्या हो सकती है एक ही जगह वोटिंग।
देश में हर एक व्यक्ति को एक चुनाव में एक बार वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है जिस भी इलाके की वोटर लिस्ट में व्यक्ति का नाम दिया जायेंगे, उसके निर्धारित बूथ पर ही वोट डाला जा सकता है चुनाव आयोग हर वोटर को एक खास निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर होने का अधिकार दिया गया है, स्थायी या अस्थायी निवास में जाकर किसी भी एक ही जगह पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है।
साल में चार बार वोटर लिस्ट अपडेट होना।
भारत के चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर्स लिस्ट में बदलाओं
साल में चार बार होना है क्योंकि ऐसा करने पर नए युवाओं को वोटर्स लिस्ट में नामांकित होने का मौका मिलेंगे जोकि 18 साल की उम्र को पूरा कर चुके है इसलिए अब चुनाव आयोग की ओर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को काफी आसान बनाया गया है ताकि यूजर के लिए फ्रेंडली और सरल बना रहें।
ऑनलाइन करे आवेदन।
वोटर आईडी कार्ड के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in लोग इन करें।
इसके बाद आपको यहां होमपेज पर नीचे की तरफ वोटर आईडी कार्ड को अपडेट करने का ऑप्शन दिखेगा तभी इस पेज पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म 8 खुल कर आयेंगे
फिर यहां आवेदक अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, राज्य, क्षेत्र, स्थानीय पता समेत सभी जानकारियां दर्ज करें।
अब ऑप्शनल डीटेल्स में अपना ई-मेल एड्रेस और फोन नंबर भरें दे।
इसके बाद अप्लायर को अपना फोटोग्राफ, ओरिजिनल आईडी और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट अपलोड करने है।
लॉस्ट में अपनी दी गई जानकारी को चेक कर ले और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें, और इसको करते ही सबमिट बटन दबाने पर आपका आवेदन जमा हो जाएगा।
जब आईडी कार्ड अपडेट हो जायेगा इसके बाद आपको ई-मेल या मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी।
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