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New bill 2023: ससद के सत्र में आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम के संशोधन बिल हुआ पेश, लव जिहाद अपराध की श्रेणी में और राजद्रोह कानून खत्म।

नया बिल संशोधन 2023, संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय के गृह मंत्री अमित शाह ने इस सत्र के आखिरी दिन भारतीय के आपराधिक कानूनों में संपूर्ण बदलाव के लिए विधेयक पेश किया और इस बिल इनके पारित होने के बाद भारतीय कानून में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता से काफी हद तक बदलाव होगा, जैसे कि लव जिहाद को अपराध की श्रेणी में रखा जाने का प्रावधान किया गया है इस तरह लोगसभा में लगा गया ये  बिल CrPC में भी बड़ा संशोधन का प्रावधान है।

पुराने कानून में नए बड़े बदलाव।

इस नए कानून में राजद्रोह की धारा को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है और पहचान छिपाकर शारीरिक संबंध बनाना गलत होगा इसलिए लव जिहाद को अपराध की श्रेणी में रखा किया जाने का प्रस्ताओ।

अपराधी की गैर मौजूदगी में भी केस चलाया जायेगा और सजा होगी, मॉब लिंचिंग के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान लाएंगे।

चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने पर एक साल की सजा का भी प्रावधान होगा।

गृहमंत्री ने कहा कि तीनों विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजने का प्रावधान किया गया है और तीनों विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा, "1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चली है इसलिए इस तरह तीन कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा।"

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