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न्यू बिल: लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा का बिल हुआ पास,अब अगर नियम तोड़ा तो 250 करोड़ का लगेगा जुर्माना, नए अधिनियम के नए रूल्स।

केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अगस्त गुरुवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) बिल को लोकसभा में पेश किया था फिर लोकसभा में 7 अगस्त को पास हुआ। 

क्या होता है डिजिटल पर्सनल डेटा।

डिजिटल पर्सनल डेटा बिल ऐसे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल यूजर अपने फोन में किसी कंपनी के ऐप इंस्टॉल करते हैं तब वो कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते वक्त कई तरह से परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, GPS जैसी अन्य चीजों का एक्सेस शामिल रहता है बाद इसके वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकता है।

कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी यूजर के पर्सनल डाटा को अपने सर्वर पर अपलोड करके अन्य कंपनियों को बेच देते हैं लेकिन अभी तक ऐसे ऐप की जानकारी नही मिली है कि वो कौन सा डेटा हैं और उसका क्या यूज हो रहा है या कहा, किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है इस तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बिल लाया गया है।

क्या होगा इससे फायदा।

डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद या इसके लागू होने के बाद लोगों को यह अधिकार होगा कि अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांग सकेंगे और कंपनियों को ये बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल हो रहा है, विधेयक ने इस बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जबकि पुराने बिल में यह 500 करोड़ रुपए तक था।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से जुड़ी खास बातें।

कंपनियों को यूजर्स के पर्सनल डेटा की सेफ्टी सुनिश्चित करनी पड़ेगी चाहे वह डेटा अपने सर्वर में स्टोर करें या थर्ड पार्टी डेटा प्रोसेसर के पास रखे।

डेटा ब्रीच होने पर कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड DPB और उससे प्रभावित लोगों को तुरंत जानकारी देनी होगी।

बिल में बच्चों और फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है बच्चों और फिजिकली डिसेबल लोगों के डेटा को प्रोसेस करने से पहले कंपनियों को उनके अभिभावकों से परमिशन लेनी होगी।

कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करना होगा और यूजर्स के साथ कॉन्टैक्ट डीटेल्स शेयर करनी होगी।

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