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पत्नी के साथ संबंध ना बनाना क्या क्रूरता के अंदर आएगा, 498 ए के अंदर पति और उसके घर वालों को सजा हो सकती है, इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला।

अगर पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में शरीर संबंध नहीं बनाता हैं या पति अपनी पत्नी से डिस्टर्ब पर रहता है और उसके साथ शरीर संबंध नहीं बनाता तो क्या वह क्राइम में आएगा। इसका मतलब यह है कि वह पत्नी उसको एक अपराध साबित करते हुए उसको और उसके माता पिता को जेल में डलवा सकती है।

क्या हैं पूरा मामला।

ये केस है बैंगलोर का वहा एक कपल की शादी हुई शादी बाद जब भी पत्नी अपने पति पास जाती थी उसके साथ संबंध करने की कोशिश करती तो पति इस बात पर उससे दूर होता और टीवी देखने लग जाता कहता कि मैं संत आदमी हूं उससे दूरी बनाता। इस बात को लेकर पत्नी को आया गुस्सा और उसने इंडियन पैनल कोड (आईपीसी) की धारा 498 A के अंदर मेंटल टोच्यूर का केस बनाते हुए पति और उसके घरवाले को जेल में डाल दिया। 

कोर्ट का फैसला।

इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते कहा की शादी के बाद यदि कोई पति ऐसा नही कर रहा है तो इस का मतलब ये नही की पति आईपीसी की धारा 498 ए के अंदर क्रिमिनल बन गया और उसको और उसके घरवालों के ऊपर क्रिमिनल केस दायर करें।

लेकिन आप इसको हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अंदर टॉर्चर का केस कर सकते हो पर आईपीसी के अंदर उसको अपराधी नही कह सकते हो।

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