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रिजर्व बैंक आदेश: 2000 के नए नोट पर लगा बैन, 30 सितंबर से लीगल टेंडर में नही रहेंगे!

 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए फैसले कि आने वाले 30 सितंबर को 2000 के नए नोट लीगल कंटेंडर में नहीं रहेंगे। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय भारत में 2000 के नोटो का चलन इस समय 2000 के नोट 181 करोड़ लगभग इस्तेमाल में है इसकी कीमत 362 हजार करोड़ है और अब यह सारे नोट 30 सितंबर से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जो करेंसी कानून रूप से वेद मनी जाती है।

 आरबीआई का कहना है कि जिनके पास यहां नोट है वो 30 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने बैंक में जमा कर दें या फिर वह चाहे तो इसको एक्सचेंज करवा कर इसके बदले में दूसरे नोट ले सकते हैं जैसे 100, 500 के और 50 के ले सकते है, कल से यही 21 मई से नोटो को बैंक में जमा करने की प्रकिया शुरू हो जाएंगी यदि आप इसको एक्सचेंज करना चाहते है तो 30 मई से कर सकते है जोकि 30 सितंबर तक प्रकिया जारी रहेगी।

 दो महत्वपूर्ण बातें।

 1.दुनिया भर में आरबीआई के द्वारा में कम से कम 19 केंद्र बने हुए हैं आप इस नोटो को उन केंद्रों पर भी जमा करवा सकते है आरबीआई में भी जाकर एक्सप्रेस चेंज करा सकते हैं।

 2. दूसरी बात यह कि एक बार में आप 20 हजार के नोट को ही जमा करवा सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी 2000 के 10 नोट ही आप जमा करा सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आपके पास इससे ज्यादा पैसे,नोट है तो आपको इसको कुछ समय बाद एक्सचेंज करवाना होगा यह जमा करवाना होगा अपनी सहूलियत अनुसार।

 नोट:इस तरह के तत्काल आदेश से ही यही बीती रात से ही RBI अब इस नोटो को चलन से हटा दिया है, या नोट अब चलन में नही है

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